नए साल की पूर्व संध्या पर, शराब परोसने वाले सभी होटलों और बार रेस्तरां ने यह अनिवार्य कर दिया है कि वैध पहचान (आयु) प्रमाण के साथ केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के ग्राहकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। “पोर्शे कार दुर्घटना के बाद से, सभी शासकीय एजेंसियों द्वारा कड़ी जाँच और कार्रवाई की गई है। हडपसर क्षेत्र के एक रेस्तरां बार के मालिक बिपिन परदेशी ने कहा, हमने अपने प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगा दिया है कि शराब केवल उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास उम्र का वैध प्रमाण है।
राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, नए साल के स्वागत के लिए जिले भर में संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में शराब की आपूर्ति के लिए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बिना लाइसेंस के शराब की आपूर्ति करने पर कार्रवाई की जायेगी. इस साल, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग को नए साल की पूर्व संध्या पर कार्यक्रमों के लिए 50 आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी को इस स्पष्टीकरण के साथ अनुमति दी गई है कि अनुमति केवल एक दिन के लिए है। बिना लाइसेंस लिए जश्न मनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
राज्य उत्पाद शुल्क विभाग पुणे के अधीक्षक, चरण सिंह राजपूत ने कहा, “शराब के अवैध परिवहन और बिक्री अधिनियम के अनुसार, नए साल के स्वागत के लिए आयोजित पार्टियों में मेहमानों द्वारा शराब का सेवन किया जाता है। इसके लिए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा एक दिवसीय लाइसेंस जारी किया जाता है। इसलिए, संबंधित को शुल्क का भुगतान करना चाहिए और लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए और संभावित कार्रवाई से बचना चाहिए।”
“पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और जिले में लगभग 3,000 शराब की दुकानें हैं। इनमें परमिट रूम, वाइन शॉप और बीयर शॉप शामिल हैं। संगीत कार्यक्रमों में शराब की खपत या आपूर्ति के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाते हैं। नकली शराब के शहर में प्रवेश की आशंका को देखते हुए जिले की सीमाओं पर विशेष टीमें और विभागीय टीमें तैनात की गई हैं.’
राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि नए साल के स्वागत के लिए किसी फार्महाउस, भवन की छत या किसी अन्य खुली जगह पर पार्टी का आयोजन किया जाता है, तो वहां पीने की सुविधा होने पर उत्पाद शुल्क विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। “इस अवधि के दौरान, शराब तस्कर दूसरे राज्यों में उत्पादित मिलावटी शराब बेचते हैं। अब तक 314 जगहों पर कार्रवाई कर 386 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा, 29 वाहन भी जब्त किए गए हैं, ”राजपूत ने कहा।
नए साल के मौके पर पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में शराब की दुकानें और रेस्टो बार सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे जबकि वाइन, बीयर और देशी शराब की दुकानें रात 10.30 बजे के बजाय 1 बजे तक खुली रहेंगी. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने पुणे में नकली शराब की बिक्री, परिवहन और उत्पादन को रोकने के लिए सड़कों पर 21 टीमें तैनात की हैं।